कोरोना महामारी को लेकर अनलॉक-2 के लिए गृह मंत्रालय ने गाइड लाइन जारी किया है, 1 जुलाई से शुरू हो रहे अनलॉक-2 के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए गृहमंत्रालय ने प्रतिबंधों पर कहा कि अब रात के कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है, अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा, सभी स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, पहले की तरह सीमित घरेलू उड़ानें और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी, इस दौरान ऑन लाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, इनमें मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे, इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं मिलेगी, अनलॉक-2 के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में सहूलियत मिलेगी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान किया गया है, कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई तहर की छूट होगी |