समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को अपर जिला सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार की अदालत ने जेल भेजा, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में 24 फरवरी को कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने आजम खान उनकी पत्नी रामपुर विधायक तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम खान की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था, बुधवार को तीनों कोर्ट के सामने पेश हुए और जमानत याचिका डाली जहां अपरजिला जज धीरेंद्र कुमार ने आजम, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत याचिका खारिज कर तीनों नेताओं को दो मार्च तक जेल में रहने का आदेश दिया है, आपको बता दें कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद से आजम खान और उनके परिवार पर करीब 80 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, कई मामलों में न्यायालय ने उनको हाजिर होने का आदेश दिया था, अदालत की ओर से पेश होने के कई बार आदेश होने के बाद भी आजम खान गैर हाजिर रहे। उन्होंने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की लेकिन से उनको राहत नहीं मिली।
