उत्तर प्रदेश : ‘कोरोना योद्धाओं’ पर हमला किया तो खैर नहीं

उत्तर प्रदेश : ‘कोरोना योद्धाओं’ पर हमला किया तो खैर नहीं

अखिलेश/लखनऊ: यूपी में कोरोनावीरों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं,प्रदेश सरकार ने एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मंजूरी दे दी है, 30 जून 2020 या अगले आदेश तक विनियमावली संशोधन को प्रभावी किया गया है।

इसके तहत पुलिसकर्मियों,चिकित्सकों, सफाई कर्मचारियों पर आक्रमण करने, थूकने और आइसोलेशन के नियम तोड़ने वालों को कठोर सजा दी जाएगी,किसी भी कोरोना योद्धा के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, इस कानून में बदलाव  का मकसद स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ ही हर कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा देना है।

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