कोरोना वायरस के कहर से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक तीन सप्ताह के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, तो वहीं सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत जारी आदेश में साफ किया है कि सरकार के कौन से विभाग और दफ्तर खुलेंगें और किस विभाग के लोग घर से ही काम करेंगे, इस दौरान अधिकतर विभाग कम से कम स्टाफ के साथ अपना जरूरी काम पूरा करेंगे, लॉकडाउन गाइडलाइंस में केंद्र सरकार के सारे मंत्रालय, विभाग, स्वायत्तशासी या अधीनस्थ कार्यालय, पीएसयू को बंद रहेंगे, जबकि रक्षा विभाग, पेट्रोलियम, बिजली ,पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, पेयजल,स्वास्थ्य, सफाई से जुड़े स्टाफ,नगर जैसी जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को ही छूट दी गई है।