जगन्नाथ रथ यात्रा को शर्तों के साथ मिली सुप्रीम कोर्ट की इजाजत

ओडिशा: पुरी की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ रथ यात्रा आयोजित करने की मंज़ूरी दी है, बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को हुई सुनवाई में पुरी में 23 जून को होने वाली रथयात्रा को कोरोना महामारी के चलते रोक लगा दी थी, कोर्ट के फैसले को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दी है, सर्वोच अदालत ने अपने नए आदेश में कहा कि अगर ओडिशा सरकार को लगता है कि कुछ चीजें हाथ से निकल रही हैं तो वो यात्रा को रोक सकती है, शीर्ष अदालत ने कहा कि इससे पहले प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा नियमों के साथ श्रद्धालुओं के बीच हुई थी, रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी, इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोवडे, समेत तीन जजों की बेंच गठित की गई थी, इस बेंच में सीजेआई एसए बोवडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे|

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