डॉ कफील खान को तुरंत रिहाई का आदेश- इलाहाबाद हाईकोर्ट

डॉ कफील खान को तुरंत रिहाई का आदेश- इलाहाबाद हाईकोर्ट

जीतेंद्र/लखनऊ:गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान से एनएसए हटाने के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं, बता दें कि डॉ. कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी, डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी, गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बालरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार दिया है, डॉ. कफील खान की हिरासत को हाल में 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, पिछले करीब 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं, डॉक्टर कफील गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी लेकर हई दुर्घटना के बाद काफी सुर्खियों में आए थे, इस लापरवाही में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी के चलते कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी, शुरुआत में आपात स्थिति में ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था कर बच्चों की जान बचाने को लेकर उनकी सराहना हुई, लेकिन बाद में 9 अन्य डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ डॉ कफील खान पर भी कार्रवाई हुई, हालांकि बाद में सभी को जमानत मिल गई थी।

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