मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान देने पर रोक सही : इलाहाबाद हाईकोर्ट

मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान देने पर रोक सही : इलाहाबाद हाईकोर्ट

आदित्य/प्रयागराज : लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही है, कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है, मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है, जब लाउडस्पीकर नहीं था, तब भी अजान होती थी इसलिए यह नहीं कह सकते कि स्पीकर से अजान रोकना संविधान के अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है, कोर्ट ने साफ कहा कि अनुच्छेद 21 स्वस्थ जीवन का अधिकार देती है, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को भी जबरन सुनाने का अधिकार नहीं देती है, इस पर नियंत्रण का सरकार को अधिकार है, कोर्ट ने मुख्य सचिव के आदेश का सभी जिलाधिकारियों से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है, न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी व फर्रूखाबाद के सैयद मो. फैजल की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह फैसला दिया।

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