जीतेंद्र/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब गाड़ियों को चलाते वक्त कोई भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, सरकार ने मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने वालों को 10 हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, 16 जून को कैबिनेट के फैसले का शासनादेश यूपी सरकार ने जारी कर दिया है|

नये शासनादेश के मुताबिक चार पहिया गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर पहली बार 1 हजार का जुर्माना, दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का चालान कटेगा, वहीं टू व्हिलर में अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 1000 और बिना लाइसेंस होने अथवा 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा|

इसके अलावा पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है, वहीं तेज रफ़्तार पर प्राइवेट वाहनों को 2 हजार और कॉमर्शियल वाहनों को 4 हजार रुपए देना होगा, वहीं फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है, यही नहीं चलान के दौरान अधिकारी से उलझने और बात नहीं मानने तथा काम में बाधा डालने पर 2000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, जोकि पहले 1000 रुपए था, आदेश के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत जानकारी देने पर भी 10 हजार जुर्माना तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है |