उत्तर प्रदेश में सीएए के नाम पर हिंसा फैलाने वाले के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, 19 दिसंबर को हिंसा के दौरान राजधानी में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले 16 उपद्रवियों को ठाकुरगंज, कैसरबाग थाना क्षेत्रों में आगजनी तोड़फोड़ से हुए 69.48 लाख रुपये की भरपाई करनी होगी, एडीएम सिटी पश्चिम लखनऊ और फिर एडीएम टीजी कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मंगलवार को अंतिम निस्तारण करते हुए कोर्ट ने उपद्रवियों से रिकवरी का आदेश दिया है, सभी आरोपियों को 4 अप्रैल तक कलेक्ट्रेट कोषागार में रकम जमा करानी होगी, तय समय में हर्जाना नहीं जमा करने पर आरोपियों की अचल संपत्तियों कुर्क करके नुकसान की भरपाई होगी