उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के दौरान सरकार के काम-काज को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, और सभी विभागों में अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है, योगी सरकार के एस्मा लागू करने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे, सभी कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एस्मा भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसे 1968 में लागू किया गया था, संकटकाल में कर्मचारियों के हड़ताल को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था, एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है, किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा यह कानून अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है, ESMA के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका यह अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है, एस्मा कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रवाधान है जिसके तहत किसी भी कर्मचारी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है |