उत्तर प्रदेश में सोमवार से लॉकडाउन के बीच कई तरह की रियायतें भी दी जा रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के तहत 4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में कंटनमेंट एरिया के हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी इलाकों में सशर्त शराब, बीयर और भांग की लाइसेंसी दुकानें खुलेंगी, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में खुलने वाली इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ इन लाइसेंसी दुकानों को खोलने के लिए यह अनुमति दी गई है, यूपी में सोमवार से अंग्रेजी, देसी शराब, बीयर की फुटकर दुकानें, माडल शाप और भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेंगे, और अन्य लोग शराब की दुकानों के बाहर सफेद गोले में लाइन लगाकर खड़े होंगे, इस दौरान खरीदार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे, दुकानों के बाहर और उनके आस-पास शराब पीने की सख्त मनाही रहेगी।