आदित्य/प्रयागराज: यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर तलवार लटक गई है, बुधवार से भर्ती को लेकर काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, उच्च न्यायालय ने कहा कि विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को अभ्यर्थी एक सप्ताह के अंदर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें, हाई कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर सारे विवादित प्रश्नों पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाएगा, मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, अमिता त्रिपाठी और अन्य की ओर से दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच में कोर्ट नंबर 26 में मामले की सुनवाई की गई, आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी, इन पदों के लिए करीब चार लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, सरकार ने भर्ती का कटऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय की थी, इस आदेश को लेकर अभ्यार्थियों ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी।