शाहीनबाग: प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगहों को रोकना गलत-SC

शाहीनबाग: प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक जगहों को रोकना गलत-SC

दिल्ली के शाहीनबाग सीसीए और एनआरसी के खिलाफ पिछले करीब दो महीने से जारी प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, CCA और NRC को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि विरोध- प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थल को रोकना गलत है, हालांकि सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी, कोर्ट ने कहा है कि अगर इतने दिनों इंतजार किया है तो एक हफ्ता और भी कर सकते हैं, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि इस मामले में पुलिस और सरकार को पक्षकार बनाया गया है, ऐसे में उनकी बात सुनना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

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