उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है, सहायक अध्यापकों की भर्ती में कटऑफ अंक विवाद पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कटऑफ अंक को 90-97 अंक निर्धारित किया, इस मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65 फीसद और अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 60 फीसद अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे, न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को तीन माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है
दरअसल अभ्यार्थियों का आरोप है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती विज्ञापन में कहा गया था, कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम कट ऑफ अंक अर्जित करना होगा, हालांकि उस वक्त यह नहीं बताया गया था कि यह कट-ऑफ अंक कितना होगा, शासनादेश में इसका जिक्र नहीं किया गया था, बाद में शासन द्वारा कट-ऑफ अंक की घोषणा की गई जिसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 150 में से 97 अंक 65 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 150 में 90 अंक 60 फीसदी अंक लाने की बात कही गई, इसी कटऑफ को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, इससे पहले राज्य सरकार ने भी कट ऑफ अंक 90-97 निर्धारित किया था, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चुनौती दी थी।