राज्यसभा में मंगलवार को हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी दे दी गई, यह बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा, नया कानून आने के बाद हवाई उड़ान के दौरान लापरवाही बरतने वाले हवाई जहाज पर एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि अब तक 10 लाख रुपये था, ये जुर्माना सभी क्षेत्रों के हवाई उड़ानों पर लागू होगा, देश के सिविल एविएशन सेक्टर की तीन रेग्यूलेटरी बॉडी….डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन….ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ज्यादा प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा, इस कानून के लागू होने के बाद एविएशन सेक्टर में रेगुलेशन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा, इसके अलावा इस नियम के आने से यह संशोधन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रावधानों को भी पूरा करने का काम करेगा, इससे देश की हवाई उड़ानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी, DGCA ने अपने नए निर्देश में कहा कि शेड्यूल फ्लाइट में उड़ान भरते समय विमान के अंदर से वीडियो फोटोग्राफी कर सकते हैं, हालांकि इस अनुमति में किसी भी ऐसे रिकॉर्डिंग उपकरण की मनाही है, जिससे हवाई सुरक्षा को खतरा हो और नियमों का उल्लंघन होता हो, साथ ही ये उड़ान के संचालन के दौरान अराजकता या व्यवधान पैदा करता हो या चालक दल की तरफ से स्पष्ट रूप से प्रतिबंध किया गया हो उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है |