69000 शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका खारिज की

69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका को ठुकरा दिया है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती का रास्‍ता साफ हो गया है, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए शिक्षामित्रों की भर्ती पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया, सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ी राहत मिली है, शिक्षा मित्रों के संघ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, इसमें UPTET के तहत 69000 शिक्षकों की बहाली का मुद्दा उठाया गया था, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष को सही ठहराते हुए 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में कहा था, कि तीन महीने के अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इस बीच हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी 69000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक अन्य मामले में यूपी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ‘कट ऑफ मार्क्स’ के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराया था |

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