नई दिल्ली/ उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 37339 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है, शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 37339 पदों को होल्ड करने की मांग की थी, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती पर 3 जून को ही रोक लगा दी थी, डबल बेंच में भी इस मामले की सुनवाई हो चुकी है, जिस पर 10 जून को फैसला आना है, अगर डबल बेंच भर्ती प्रक्रिया से अपनी रोक हटा भी लेती है, तब भी 12 जुलाई तक 37339 पदों को भर्ती पर रोक लगी रहेगी, याचिका के मुताबिक 37339 सहायक शिक्षकों के पदों को खाली रखा जाएगा, इन पर तब तक भर्ती नहीं होगी, जब तक अगला आदेश न आ जाए, शिक्षामित्रों ने 29 मई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 37339 पदों को होल्ड करने की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था, शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65 प्रतिशत के साथ पास हुए, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए, इसी कारण 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाया जाए, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फिलहाल 37339 पदों को 12 जुलाई तक होल्ड करने की बात कही है।