नई दिल्ली: एलपीजी सिलेंडर में चोरी से परेशान उपभोक्ता के लिए राहत की खबर है, अब अगर एलपीजी गैस सिलेंडर में कम गैस निकली और इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम या कंपनी को दिए फीडबैक में की गई तो डिस्ट्रीब्यूटर को दंडित किया जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा गया है कि यदि कोई भी गैस वितरक उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, नए कानून के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को की गई शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं एक महीने के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने पर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, रोज हजारों-लाखों उपभोक्ताओं के घर गैस सिलेंडर बिना वजन किए ही पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बेईमानी की आशंका बढ़ जाती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG गैस वितरण को बेहतर बनाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन को दो हिस्सों में बांटने की सिफारिश की गई है, इसमें कमीशन की 80 फीसदी राशि फिक्स और 20 प्रतिशत राशि फीडबैक के आधार पर दी जाए,अब ऑईल कंपनियां चाहती है कि वे प्राप्त फीडबैक के आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर को रेटिंग अंक प्रदान करें और उसमें से 20 प्रतिशत राशि का हिस्सा तय किया जाए।